जल संसाधन विभाग के 8 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया ग्रेच्युटी पर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया। नियंत्रक प्राधिकारी ने 30 दिन में भुगतान को कहा था, पर राज्य ने दलील दी सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 की धारा 2(ई) में नहीं आते। कोर्ट ने प्राधिकारी को अधिकारिता पर दोनों पक्ष सुनकर नया आदेश देने को कहा।