मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है।