छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 57 लाख 18 हजार 409 रुपये की वसूली के एक वाणिज्यिक मुकदमे में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निचली अदालत (वाणिज्यिक न्यायालय) के आदेश को पलट दिया है। जाजली ज्योति स्टील लिमिटेड (ओडिशा) के संचालक संदीप नायर ने महामाया स्टील एजेंसी (रायपुर) के प्रोपराइटर हरिकृष्ण अग्रवाल और गलवालिया इस्पात उद्योग (नई दिल्ली) के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया था।