मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में बकरीद या किसी भी अन्य दिन गाय और बछड़े के काटने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जानवरों का कटान केवल वैध बूचड़खानों में ही हो सकता है।