इंदौर में अवैध कॉलोनी का हवाला देकर रजिस्ट्री पर नहीं लगाई जा सकेगी रोक, कोर्ट या सक्षम अधिकारी के आदेश जरूरी

Wait 5 sec.

किसी जमीन पर रोक लगानी है, तो उसके लिए सक्षम न्यायालय या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट न्यायिक या अर्द्धन्यायिक आदेश होना जरूरी है। प्रशासनिक पत्राचार या सामान्य निर्देशों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं रोकी जा सकती।