हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के विपिन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले को मुख्य आधार बनाया। जिसके पैराग्राफ संख्या 9 से 12 में जमानत के सिद्धांतों और उसे निरस्त किए जाने के कारण को स्पष्ट किया गया है।