हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साफ किया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट राज्य के रुख पर विचार किए बिना कोई अंतरिम आदेश पारित करने का इरादा नहीं रखता।