सोमवार को हुई सुनवाई में गिरिबाला सिंह की ओर से वकीलों ने जवाब देने के लिए समय मांगा था। कोर्ट को महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि गिरिबाला सिंह को नोटिस की तामिली नहीं हुई थी, इसलिए उनकी ओर से समय मांगा गया था।