बिलासपुर सत्र न्यायालय ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और ड्रंकन ड्राइविंग के मामलों में वाहनों को छोड़ने की विधिक प्रक्रिया पर एक बड़ा कानूनी फैसला सुनाया है। एकादश अपर सत्र न्यायाधीश विजेन्द्र सोनवानी की अदालत ने आरोपी आशुतोष कुमार थवाईत की पुनरीक्षण याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी को शराब पीकर और बिना लाइसेंस के बाइक चलाते हुए पकड़ा था।