पदोन्नत प्राचार्यों को आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। विभाग ने अधिकारियों और प्राचार्यों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।