पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पाण्डेय ने बताया कि आरोपित पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से इस मामले में 11 पेज का जवाब दाखिल किया गया है।