छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार विनियमन विधेयक 2026 ला रही है, जिसमें अनिवार्य पंजीयन, फीस पारदर्शिता और उल्लंघन पर जुर्माना तय किया गया है।