बैतूल की मुलताई तहसील में नियमों को ताक पर रखकर प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी पर एनजीटी ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है। कंपनी बिना ट्रीटमेंट के जहरीला पानी खुले में बहा रही थी।