हाल में जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बसों में प्रवेश व निर्गम द्वार सेपरेट होने के साथ अलग से एक आपातकालीन निकास बस में होना चाहिए, यह निर्देश दिए गए।