गुरुवार को कोर्ट ने सभी आरोपितों को धारा 302 सहपठित धारा 149 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं सभी को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट में मामला विचारण के दौरान एक आरोपित अंबाराम पुत्र केसर सिंह की मौत हो गई।