खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पनीर के दो नमूने अधिकृत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए, जबकि एक अतिरिक्त नमूना सुरक्षित रखा गया है, ताकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।