मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत मध्य प्रदेश में रहने का कानूनी अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को होगा जिसने एक शादी की हो। सबके लिए एक ही व्यवस्था होनी चाहिए।