शिवपुरी में मानवता की मिसाल... झाड़ियों में मिले नवजात को गोद लेने के लिए आगे आए 50 से अधिक निसंतान दंपती

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प्रशासन के मुताबिक, सुनसान में बच्चा छोड़ना किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 के तहत गंभीर अपराध है। इसमें 7 साल तक की जेल और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। परिस्थिति गंभीर होने पर हत्या के प्रयास तक की धारा जुड़ सकती है।