अदालत ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए तुलसी नर्सिंग होम के संचालक अमोलक जैन को छह माह के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं सहआरोपित डा. विजयश्री जैन को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।