MP में 2400 बसों की बॉडी की जांच: केंद्रीय पोर्टल पर सेफ्टी सर्टिफिकेट अपलोड न करने पर बस मालिकों को नोटिस; RTO पर भी लटकी तलवार

Wait 5 sec.

बस बॉडी निर्माताओं को अब सड़क परिवहन मंत्रालय के पोर्टल पर स्वयं फार्म 22A-2 अपलोड करना होगा, अन्यथा संबंधित बसों का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।