रायपुर के ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता को वाहन की ई20 अनुकूलता की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई. 45 दिनों में नई कार देने या 20.50 लाख रुपये लौटाने का निर्देश.