जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि केवल ड्राइविंग लाइसेंस न होने के आधार पर बीमा कंपनियां सड़क दुर्घटना में मृत्यु का दावा खारिज नहीं कर सकतीं। आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के वारिसों को 15 लाख रुपये बीमा राशि और 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है, इसे सेवा में गंभीर कमी माना है।