छत्तीसगढ़ में लागू हुआ मतांतरण विरोधी कड़ा कानून, सजा होगी दस साल, सामूहिक मतांतरण पर उम्रकैद

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छत्तीसगढ़ में 10 जुलाई 2026 से 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026' प्रभावी हो गया है। राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया है। अब बल, लालच या धोखाधड़ी से मतांतरण कराने पर 10 साल तक की जेल और सामूहिक मतांतरण पर आजीवन कारावास की सजा होगी। साथ ही, मतांतरण से 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचित करना अनिवार्य है।