E-20 फ्यूल से खराब हुई कार तो मारुति देगी नई गाड़ी या लौटाएगी 20.50 लाख रुपये, उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

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आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी उपभोक्ता को ऐसी कार बेची जाती है, जो ई-20 ईंधन के अनुकूल नहीं है और उसके कारण वाहन में तकनीकी खराबी आती है, तो इसकी जिम्मेदारी वाहन निर्माता और अधिकृत डीलर दोनों की होगी।