मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49(6) के तहत मध्यप्रदेश शासन की सहमति लेने की बाध्यता समाप्त होने से पेंशन एवं महंगाई राहत संबंधी मामलों में पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है।