बलरामपुर कलेक्टर ने सुरक्षा की दृष्टि से किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। मकान मालिकों को अब नए और पुराने किराएदारों का विवरण थाने में देना होगा। नियम तोड़ने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।