भिलाई-चरौदा नगर निगम के सहायक ग्रेड-2 अंकित यादव ने जिस अंतर-निकाय तबादले की खुद मांग की थी, बाद में उसी को नियम विरुद्ध बताते हुए हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की।