बिलासपुर हाई कोर्ट ने इंस्टाग्राम रील और अभद्र कमेंट्स के विवाद के बाद दर्ज कराई गई दहेज प्रताड़ना की एफआईआर को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस और विशिष्ट भूमिका के पूरे ससुराल पक्ष को मामले में घसीटना कानून का दुरुपयोग है।