प्रदेश में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को दिए जाने वाले टेक होम राशन के लिए अब पहले कम अवधि के टेंडर होंगे।