इंदौर नगर निगम के 103 करोड़ रुपये के फर्जी बिल घोटाले में इंजीनियर अभय राठौर और ठेकेदार राहुल बड़ेरा को विशेष न्यायालय से राहत नहीं मिली, जमानत खारिज हुई।