प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के टाइगर रिजर्व को पिछले दस वर्षों में जारी किए गए फंड का वर्षवार डाटा प्रस्तुत किया जाए।