उत्तर प्रदेश के शामली से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक युवक (निश्चिंत वत्स) को गिरफ्तार कर अंबिकापुर लाने की कानूनी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी के दौरान न तो ट्रांजिट रिमांड लिया गया और न ही संविधान के अनुच्छेद 21 व 22 और बीएनएसएस की धारा 187 का पालन किया गया।