छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 25-30 साल बाद वेतन वृद्धि का लाभ वापस लेना अनुचित

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 25-30 साल से मिल रही अग्रिम वेतन वृद्धि को वापस लेने और रिकवरी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय बाद लाभ वापस लेना अनुचित है और शासन को 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।