हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से मेरिट में ऊपर रहने वाले उम्मीदवार को अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद कम मेरिट वाले उम्मीदवार से पीछे नहीं किया जा सकता।