पार्षदों का कहना था कि निगमायुक्त को सभापति को सूचना देकर जाना चाहिए था, लेकिन जब एक्ट में प्रविधान के बारे में पूछा गया तो सचिव ने कहा कि एक्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।