असम में तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तो खैर नहीं, सैलरी का 20% पहली पत्नी को जाएगा

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असम में अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तो उसकी 20 प्रतिशत सैलरी पहली पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।