कोर्ट ने बीएनएस की धारा 45 में उकसावे के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया आवेदिका के विरुद्ध धारा 45 और 108 के आवश्यक तत्व नहीं बनते। कोर्ट ने बिना मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए अग्रिम जमानत मंजूर कर दी।