MP e-Rickshaw new route policy: केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ई-रिक्शा चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण रूट भी निर्धारित नहीं हैं। ऐसे में इंदौर सहित कई बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है।