मध्य प्रदेश फायर सेफ्टी एक्ट 2026 लागू होने के बाद जबलपुर के व्यावसायिक भवनों की सघन जांच होगी। बिना फायर एनओसी संचालित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान रहेगा।