धोखाधड़ी पड़ी भारी: भोपाल में रिटायर्ड कर्नल से रकम लेकर फ्लैट नहीं बनाया, बिल्डर को लौटाने होंगे ब्याज सहित 44.72 लाख रुपये
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आयोग ने बिल्डर की सिविल विवाद वाली दलील खारिज करते हुए इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।