जबलपुर में उपभोक्ता आयोग ने 1.07 लाख रुपये ब्याज सहित चुकाने का दिया आदेश

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जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी यह बताने में पूरी तरह विफल रही कि दस्तावेजों या उपचार में आखिर कौन-सी कमी अथवा विसंगति थी।