मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक समझौते के बाद दहेज प्रताड़ना का आपराधिक मुकदमा जारी रखना कानून का दुरुपयोग है और एफआईआर निरस्त कर दी।