24 घंटे में हटाएं अवैध राजनीतिक, धार्मिक होर्डिंग और बैनर, इंदौर हाई कोर्ट ने दिया आदेश भोपाल में भी होगा लागू

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शहरों में अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि शिकायत मिलने पर नगर निगम और संबंधित प्राधिकारी 24 घंटे के भीतर अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई करें। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए।