हाई कोर्ट ने संबंधित प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिए हैं कि चार्जशीट दाखिल होने की तिथि से तीन माह के भीतर विचारण पूरा कर निर्णय सुनाने का हरसंभव प्रयास किया जाए।