सोनोग्राफी करने मात्र से डॉक्टर पर पोक्सो की कार्रवाई नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ केस किया रद्द

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल नाबालिग की सोनोग्राफी करने पर डॉक्टर पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने राजनांदगांव की रेडियोलॉजिस्ट डॉ. आरती उइके के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि अपराध की स्पष्ट जानकारी के बिना डॉक्टरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।