छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 10 साल से कार्यरत 11 नगरीय निकायों के कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति और वेतन भुगतान के मामले में केंद्र और राज्य को 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। ऑपरेटरों ने अक्टूबर 2025 से वेतन न मिलने और अप्रैल 2026 में नौकरी से हटाने को चुनौती दी थी।