धोखाधड़ी और न्याय साथ-साथ नहीं चल सकते; फर्जी दुर्घटना केस खारिज करते हुए इंदौर जिला कोर्ट ने कहा

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इस टिप्पणी के साथ जिला न्यायालय के जज संजीव सिंह ने दुर्घटना की फर्जी कहानी गढ़कर प्रस्तुत किए गए क्षतिपूर्ति के तीन प्रकरणों को निरस्त कर दिया। मामले में जांच अधिकारी और अन्य की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को इस निर्णय की प्रति भेजने के लिए कहा है ताकि वे जांच कर सकें।