कोर्ट ने विभागीय आदेश रद्द करते हुए अपीलकर्ता को तीन दिन के भीतर प्रमुख सचिव के समक्ष नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नए निर्णय तक तबादला आदेश पर रोक रहेगी।