न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार परिवादी गौरव शर्मा ने आरोप लगाया कि विमल यादव के विरुद्ध महाराष्ट्र के थाना खड़वली (जिला ठाणे) में वर्ष 2025 में गंभीर धाराओं और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत अपराध दर्ज हुआ था।