45 साल की उम्र पार होने पर नहीं दी जा सकती अनुकंपा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला

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राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 14 जून 2013 की नीति के खंड 11 में बेटी जैसी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय है।